औरंगाबाद, बिहार।
जिले के जम्होर थाना क्षेत्र के मखरा गांव में क्रिकेट खेलने गए एक 12 वर्षीय बच्चे की हत्या मामले में आरोपी जीजा और साले को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 70 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया गया है। बताया जाता है कि आरोपी जीजा और साले का लड़के के मां के साथ अवैध संबंध थे। इस सम्बंध में लड़का बाधक बन रहा था। इसलिए उसे रास्ते से हटा दिया।
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे प्रथम पंकज मिश्रा ने जम्होर थाना कांड संख्या -32/20 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए भादंवि धारा 302 ओर 201 में 05/09/23 को दोषी ठहराए गए अभियुक्तों को सज़ा सुनाई है। स्पेशल पीपी रविंद्र कुमार ने बताया कि जम्होर थाना के ग्राम मखरा के रहने वाले अभियुक्त कपिल पासवान और बारुण थाना क्षेत्र के मंगरहिया गांव निवासी सुनील पासवान को भारतीय दंड विधि की धारा 302 में आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है।
वही भारतीय दंड विधि की धारा 201 में 3 साल की सजा और 20 हजार जुर्माना लगाया गया है।
इस अवसर पर अधिवक्ता रामनरेश प्रसाद और शिवपूजन पासवान उपस्थित थे।
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अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक जम्होर थाना क्षेत्र के मखरा गांव निवासी रुदल पासवान ने 12 जून 2020 को प्राथमिकी में कहा था कि उनका बारह साल का पुत्र सुरज कुमार क्रिकेट देखने गया था। सुबह में उसकी लाश पास के खेत में मिली थी। उसके गर्दन पर काले निशान थे उसका पोस्टमार्टम भी कराया गया था। संदेह के आधार पर गांव के ही कुछ लड़कों को नामजद किया था।
जम्होर के तत्कालीन थानाध्यक्ष शमीम अहमद ने अनुसंधान के क्रम में घटनास्थल से गैर नामजद कपिल पासवान का वोटर कार्ड जब्त किया था। फिर नये सिरे से जांच कर कपिल पासवान और सुनील पासवान पर आरोप पत्र 31 जुलाई 2020 को न्यायालय में पेश किया था। दोनों अभियुक्त आपस में रिश्ते में साला बहनोई हैं।



