Tuesday, July 8, 2025

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21 जनवरी तक विद्यालय बन्द करने का आदेश जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश

राजेश रंजन

औरंगाबाद, बिहार।

शीत लहर के जारी प्रकोप के बीच 19 जनवरी तक विद्यालय बन्द के दिये गए आदेश को बढ़ा कर 21 जनवरी कर दिया गया है। जिलाधिकारी सह दंडाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने स्कूलों को लेकर एक आदेश जारी किया है।

जिला पदाधिकारी एवं दंडाधिकारी श्रीकांत शास्त्री के द्वारा जिले के सभी निजी और सरकारी विद्यालयों प्री स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों सहित वर्ग 8 तक शैक्षणिक गतिविधियों पर 21 जनवरी तक प्रतिबंध लगाया गया है।


जिला दंडाधिकारी के द्वारा जारी आदेश में वर्ग 9 एवं 9 से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां पूर्वाह्न 9:30 बजे से अपराह्न 03:30 बजे के बीच पर्याप्त सावधानी के साथ जारी रहेगी। मिशन दक्ष तथा बोर्ड परीक्षा हेतु संचालित किए जाने वाली विशेष कक्षाओं का संचालन इससे मुक्त रहेगा।

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