औरंगाबाद, बिहार।
जिले के बारुण थाना क्षेत्र के गोरी बिगहा गांव निवासी युवक को नाबालिक से छेड़छाड़ कर वीडियो बनाने मामले में 3 वर्ष की सजा हुई है। सजा के साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में 3 महीने की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है।
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडीजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने बारुण थाना कांड संख्या 285/21 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त को सज़ा सुनाई है।

स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि प्राथमिकी अभियुक्त गोरी बिगहा गांव निवासी सुरज यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा और पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 3 साल की सजा हुई है। इसके साथ ही 3 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं जुर्माना ना देने पर 3 माह अतिरिक्त साधारण कारावास होगी।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि मामले में नाबालिग लड़की के चाचा ने सितंबर 2021 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि अभियुक्त ने उनकी भतीजी के साथ छेड़छाड़ करते हुए उसका वीडियो बनाया था। जिसके बाद उसे वायरल कर दिया। जिससे पीड़िता एवं परिवार की मान सम्मान व इज्जत भंग हुई है। अभियुक्त ने ऐसा कर गंभीर अपराध किया है। अभियुक्त की इस गंदी हरकत के लिए सज़ा दिलाई जाए।