पटना, बिहार।
पटना हाईकोर्ट के आदेश पर औरंगाबाद डीएम सौरभ जोरवाल अदालत में पेश हुए। अदालत ने डीएम को निर्देश दिया है कि अतिक्रमण नहीं हटाने के मामले में दोषी ओबरा के सीओ और खुदवा के थानाध्यक्ष के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी की कार्रवाई करें। जस्टिस मोहित शाह ने डीएम, औरंगाबाद को कार्रवाई कर अगली सुनवाई में फिर कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिषेक कुमार ने बताया कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने डीएम, औरंगाबाद द्वारा अतिक्रमण हटाने के मामलें पर सख्त रुख अपनाते हुए आज कोर्ट में तलब किया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि यदि अधिकारी सही जवाब नहीं देंगे, तो उन्हें जेल भेजा जा सकता है। आज कोर्ट में औरंगाबाद के एस पी भी सुनवाई के दौरान उपस्थित थे।
वहीं अधिवक्ता अभिषेक कुमार ने बताया कि खुदवां थानाध्यक्ष एक महिला को सहयोग दे कर जिनके भूमि पर अतिक्रमण था, उन्ही के पूरे परिवार पर एससी/एसटी एक्ट के तहत औरंगाबाद सिविल कोर्ट में मामला दर्ज करवा दिया था।
साथ ही जिनकी भूमि है, उन्हें तरह तरह से धमकी दे रहे हैं। साथ ही सीओ की भूमिका संदिग्ध है। इस मामले पर अगली सुनवाई 10 अक्टूबर 2022 को की जाएगी।