औरंगाबाद, बिहार।
3 साल पहले खेती करके खेत से घर लौट रहे किसान पर घात लगाकर किए गए हमले में एक किसान की मौत हो गई थी। मामले में जिला न्यायालय ने तेजी से सुनवाई करते हुए पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला जिले के फेसर थाना क्षेत्र के मौलानगर गांव का था।
मंगलवार को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे -10 अशोक कुमार गुप्ता ने हत्या के 5 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिले के फेसर थाना कांड संख्या -37/22,जी आर -612/22,एस टी आर -377/22,193/22 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए काराधिन अभियुक्त मो तोहिद समेत पांच अभियुक्तों को सज़ा सुनाई है।
मामले के संबंध में अतिरिक्त लोक अभियोजक एपीपी विन्देश्वरी प्रसाद तांती ने बताया कि अभियुक्त गजेन्द्र यादव, महेंद्र यादव, मो तोहिद, इस्तेखार अहमद, एनुल होदा, सभी फेसर थाना क्षेत्र के मौलानगर गांव के निवासी हैं। इन्हे भारतीय दंड विधि की धारा 302/34 में आजीवन कारावास की सजा और बीस हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में छः महीने अतिरिक्त कारावास होगी। साथ ही भारतीय दंड विधि की धारा 323/34 में एक साल की सजा और एक हजार रुपए जुर्माना लगाया है। दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी।
इस संबंध में अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि ग्राम मौलानगर की रहने वाली जमीला खातून ने 27 मार्च 2022 को फेसर थाना में एक प्राथमिकी प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें in अभियुक्तों को नामजद किया था।
दर्ज प्राथमिकी में जमीला खातून कहा था कि उसके पति इस्तेयाक अहमद अपने दोनों पुत्र फैजान रजा और आशिफ रजा के साथ खेती कर दोपहर में घर वापस लौट रहे थे, तभी महेंद्र यादव के घर के पास घात लगाकर बैठे अभियुक्तों ने अचानक लाठी डंडे भाला से हमला कर तीनों को गम्भीर रूप से जख्मी कर दिया था।
दोनों पुत्रों का इलाज सदर अस्पताल औरंगाबाद में कराई गई थी जबकि पति के गम्भीर स्थिति के कारण मगध मेडिकल कॉलेज गया जी में भर्ती कराया गया था। जहां इलाज के दौरान ही 28 मार्च 2022 को उनकी मृत्यु हो गई थी।
इस केस को अदालत ने लगभग 3 साल में सजा सुना दी है।