औरंगाबाद, बिहार।
नए साल की शुरुआत के साथ ही जिले में भीषण शीतलहर जारी है। शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी के न्यायालय से जिले के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों और कोचिंग संस्थानों को बन्द करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश 12वीं कक्षा तक के सभी शिक्षण गतिविधियों पर लागू होगी।
जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने इससे पहले भी 26 से 31 दिसम्बर तक विद्यालय बन्द करने का आदेश जारी किया था। ठंढ का प्रकोप बढ़ने के कारण उसे 2 जनवरी से 7 जनवरी तक पुनः बंद रखने का आदेश दिया गया है। यह आदेश सभी कोचिंग क्लासेस पर भी लागू है।जिलाधिकारी के न्यायालय से निकले आदेश के अनुसार आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत जिले के सभी प्राइमरी,मध्य एवं उच्च विद्यालय के साथ साथ कक्षा 12 तक के सभी विद्यालय की शिक्षण गतिविधि 2 जनवरी से 7 जनवरी तक बंद रहेगी।