औरंगाबाद, बिहार।
औरंगाबाद जिले के दाउदनगर प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय, नोनार में पदस्थापित नवनियुक्त शिक्षिका अनीषा कुमारी द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, दाउदनगर को शिकायत पत्र दिया गया था। प्राप्त शिकायत पत्र के अनुसार राजकीय मध्य विद्यालय, नोनार दाउद नगर में नवनियुक्त शिक्षिका द्वारा योगदान देने की तिथि को विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका, श्रीमती आशा कुमारी उपस्थित नहीं पाई गई।
प्राप्त शिकायत पत्र के अनुसार दूसरे दिन भी प्रभारी प्रधानाध्यापिका द्वारा नवनियुक्त शिक्षिका का योगदान नहीं लिया गया एवं उपस्थिति पंजी पर भी हस्ताक्षर नहीं करने दिया गया। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, दाउदनगर द्वारा प्रभारी प्रधानाध्यापिका को संबंधित नवनियुक्त शिक्षिका को योगदान कराने हेतु निर्देशित किए जाने के बावजूद भी इनके द्वारा नवनियुक्त शिक्षिका का योगदान नहीं लिया गया।
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इसके पश्चात जिला शिक्षा पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा श्रीमती आशा कुमारी, प्रभारी प्रधानाध्यापिका से नवनियुक्त शिक्षिका का योगदान नहीं कराने के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गई। परंतु प्रभारी प्रधानाध्यापिका के द्वारा स्पष्टीकरण के संबंध में ससमय वस्तुस्थिति की जानकारी नहीं दी गई।
इसके पश्चात प्रखंड विकास पदाधिकारी, दाउदनगर द्वारा राजकीय मध्य विद्यालय, नोनार का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि प्रभारी प्रधानाध्यापिका के द्वारा विद्यालय के संचालन में कोई रुचि नहीं ली जाती है तथा उनके द्वारा वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना करते हुए मनमाने ढंग से विद्यालय का संचालन किया जा रहा है।
उपरोक्त का संज्ञान लेते हुए जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद श्री सौरभ जोरवाल द्वारा बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के सुसंगत प्रावधानों के तहत श्रीमती आशा कुमारी, प्रभारी प्रधानाध्यापिका, मध्य विद्यालय नोनार, दाउदनगर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस निलंबन अवधि में श्रीमती आशा कुमारी का मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, ओबरा का कार्यालय निर्धारित किया गया है। निलंबन की अवधि में नियमानुसार इनको जीवन यापन भत्ता का भुगतान देय होगा।
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