औरंगाबाद, बिहार।
औरंगाबाद जिला में अत्यधिक ठंड के कारण जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने 16 जनवरी से 18 जनवरी तक आठवें कक्षा तक की सभी विद्यालय, कोचिंग संस्थान और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने का निर्देश दिया है।
जिला दंडाधिकारी के रूप में जारी अपने आदेश में जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने कहा है कि जिले में विशेष रूप से सुबह और शाम के समय कम तापमान की स्थिति है। जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। अतः वे श्रीकांत शास्त्री जिला दंडाधिकारी औरंगाबाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जिला के सभी निजी, सरकारी विद्यालयों प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों सहित एवं निजी कोचिंग संस्थानों में वर्ग 8 तक के शैक्षणिक गतिविधियों पर 18 जनवरी तक प्रतिबंध लगाते हैं।
वर्ग 9 से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां 10:30 बजे सुबह से शाम 3:30 तक पर्याप्त सावधानी के साथ जारी रहेगी। विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया जाता है कि वह लिखित आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निर्धारित करेंगे। उपयुक्त आदेश औरंगाबाद जिला में दिनांक 16 जनवरी से लागू होगा और 18 जनवरी तक प्रभावी रहेगा।
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