औरंगाबाद, बिहार। नया राशन कार्ड बनाने के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार सरकार द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस तहत पात्र परिवारों का राशन कार्ड बनाया जाना है। जिससे कि पात्र परिवारों को शीघ्र राशन कार्ड उपलब्ध कराया जा सके। इसके लिए के राशन कार्ड निर्माण एवं सत्यापन का कार्य तेज़ गति से संचालित किया जा रहा है। जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार सभी प्रखंडों में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रतिदिन आवेदन प्राप्त करने, उनका त्वरित सत्यापन करने तथा योग्य लाभुकों को समयबद्ध रूप से राशन कार्ड उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार कार्य हो रहा है।
जिला प्रशासन ने सभी पात्र परिवारों से अपील की है कि जिनका अब तक राशन कार्ड नहीं बना है अथवा जो पात्र होने के बावजूद आवेदन नहीं कर सके हैं, वे अविलंब निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करें। प्राप्त सभी आवेदनों का त्वरित सत्यापन कर नियमानुसार राशन कार्ड निर्गत करने की कार्रवाई की जाएगी।
आवेदन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी देते हुए बारुण प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अमरजीत कुमार ने बताया कि पात्र परिवार अतिशीघ्र यह कार्य पूरा कर लें। आवेदन पत्र वे जनवितरण विभाग के डीलर, पंचायत स्वच्छता पर्यवेक्षक, रोजगार सेवक, आवास सहायक आदि से मिलकर वे जमा कर सकते हैं।
आपूर्ति पदाधिकारी अमरजीत कुमार ने बताया कि नया राशन कार्ड बनवाने के साथ पुराने राशन कार्ड में भी नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए फार्म ख भरकर जमा करना होगा।
उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि के अंतर्गत सारे कागजात के साथ आवेदन करें। अपना नाम, आधार संख्या और मोबाइल नंबर सही-सही दर्ज करें जिससे कि उनका कार्य आसानी से हो सके।

कौन कौन से दस्तावेज है जरूरी
प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अमरजीत कुमार ने बताया कि दस्तावेज के रूप में जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आवेदक का हस्ताक्षर, परिवार का सामूहिक फोटो, बैंक पासबुक की छाया प्रति, परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड और एक सक्रिय मोबाइल नंबर अनिवार्य है।
यह सभी दस्तावेज लेकर तत्काल फार्म जमा करें।


