औरंगाबाद, बिहार।
जिले में लगातार बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के मद्देनज़र बड़ा निर्णय लिया है। जिला दण्डाधिकारी औरंगाबाद अभिलाषा शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए जिले के सभी शिक्षण संस्थानों में कक्षाओं के संचालन पर अस्थायी रोक लगाई है।

जारी आदेश के अनुसार, औरंगाबाद जिले के सभी सरकारी व निजी विद्यालयों, निजी कोचिंग संस्थानों, प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में कक्षा एक से आठवीं तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियाँ 23 दिसंबर 2025 से 24 दिसंबर 2025 तक पूर्ण रूप से स्थगित रहेंगी।
वहीं नौवीं से बारहवीं तक की कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियाँ पूर्वाह्न 11:00 बजे से पहले तथा अपराह्न 03:30 बजे के बाद संचालित नहीं की जाएंगी।
हालांकि परीक्षा के लिए संचालित विशेष कक्षाओं को इस आदेश से मुक्त रखा गया है।
जिला प्रशासन ने विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया है कि आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। प्रशासन द्वारा मौसम और ठंड की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है तथा 26 दिसंबर से पूर्व मौसम की समीक्षा के आधार पर नया आदेश जारी किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले जारी आदेश के तहत विद्यालयों का संचालन सुबह 10:00 बजे से शाम 4:30 बजे तक किया जा रहा था, जिसकी अवधि भी 24 दिसंबर तक ही निर्धारित थी।



