औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडीजे नो के न्यायाधीश संजय कुमार झा के न्यायालय में दाउदनगर थाना कांड संख्या 156/2015 में धारा 147, 148, 307, 302 तथा 27 आम्स ऐक्ट के पांच नामजद अभियुक्त गोबिंद कुमार, अवधेश सिंह, धर्मेन्द्र कुमार, हिरालाल, राम इकबाल सिंह को संदेह लाभ देकर दोषमुक्त किया गया जबकि वहीं इसी काण्ड के नमाजद अभियुक्त अरबिन्द कुमार को दोषी करार दिया गया है। ये सभी दाउदनगर थाना क्षेत्र के कर्मा कला गांव निवासी है। यह घटना 16-06-2015 की है। ये सभी जमीनी विवाद में नामजद अभियुक्त बनाये गये थे। जानकारी के मुताबीक खेत में भैंस चरने को लेकर विवाद शुरु हुआ जिसमें सूचक बैजनाथ कुमार के चचेरे भाई चंदन कुमार की हत्या कर दी गई थी जिसमें कुल 11 लोगों की गवाही पर ये सभी अभियुक्त बनाये गये थे। इस मामले में गोली चलाने का आरोप अरविंद कुमार पर लगाया गया था। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त के ओर से प्रमोद कुमार सिंह और सरकार की ओर से एपीपी इरशाद आलम ने भाग लिया। सजा बिन्दु के आधार पर गुरुवार को एकमात्र अभियुक्त अरबिन्द कुमार को सजा सुनाई जाएगी।